12 घंटे में नाबालिग सकुशल बरामद, बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार; टिहरी पुलिस की फुर्तीली कार्रवाई
कैम्पटी थाना पुलिस ने सर्विलांस और साइबर तकनीक की मदद से चलाया ऑपरेशन, बाटा घाट तिराहे से आरोपी दबोचा; पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई।

टिहरी गढ़वाल। महिला एवं बाल अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही टिहरी पुलिस ने एक संवेदनशील मामले में महज़ 12 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना कैम्पटी पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि आरोपी को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी चंबा के पर्यवेक्षण में यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई।
पुलिस के अनुसार, 9 जुलाई 2026 को थाना कैम्पटी में दर्ज मुकदमा संख्या 29/2026 में बीएनएस की धारा 137(2), 65(1), 96 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ठ)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी और नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी के लिए तत्काल विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया।
पुलिस टीमों ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और सर्विलांस व साइबर तकनीक की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद बाटा घाट तिराहे से आरोपी दीपेंद्र (20 वर्ष), निवासी ग्राम किमोई, थाना कैम्पटी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही नाबालिग पीड़िता को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया गया।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक रामनरेश शर्मा, हेड कांस्टेबल अकबर अली एवं महिला हेड कांस्टेबल रजनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
टिहरी गढ़वाल पुलिस ने कहा कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में आगे भी त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।



