टिहरी में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, दो प्रतिष्ठानों पर ₹60 हजार का जुर्माना
अधोमानक खाद्य सामग्री बेचने का मामला, एडीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला; दोबारा लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

नई टिहरी। टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अदालत ने दो मामलों का निस्तारण किया। जांच और सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि मुनिकीरेती क्षेत्र के दो प्रतिष्ठानों में अधोमानक (सबस्टैंडर्ड) खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन है।
अदालत ने दोनों प्रतिष्ठानों के संचालकों पर क्रमशः ₹10,000 और ₹50,000 का अर्थदंड लगाया। इस प्रकार दोनों मामलों में कुल ₹60,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अधोमानक खाद्य सामग्री का विक्रय न किया जाए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा ऐसी अनियमितता सामने आई तो संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध और भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों से खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करने की अपील करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रत्येक कारोबारी की जिम्मेदारी है।



