देहरादून में MDDA का बड़ा एक्शन: 65 बीघा तक अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर दो प्रतिष्ठान सील
डोईवाला में पांच स्थानों पर चला ध्वस्तीकरण अभियान, एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लॉटिंग और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को डोईवाला क्षेत्र में पांच स्थानों पर करीब 60 से 65 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं, मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने पर दो प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है।
डोईवाला में पांच स्थानों पर ध्वस्तीकरण
एमडीडीए की टीम ने डोईवाला क्षेत्र के घिसरपट्टी, बुल्लावाला मार्ग, कुड़कावाला और काम्बोज कॉलोनी सहित पांच स्थलों पर अभियान चलाया। जांच में यहां बिना स्वीकृत ले-आउट और आवश्यक अनुमति के प्लॉटिंग विकसित किए जाने का मामला सामने आया।
घिसरपट्टी में राजू, बाबू, रोशन और मुकुल तोमर की ओर से करीब 15 से 20 बीघा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं, बुल्लावाला मार्ग पर कुड़कावाला स्थित बीएसएफ हाउस के निकट इमरान एवं अन्य की करीब 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में भगत सिंह कॉलोनी, गली नंबर-6, बुल्लावाला में बलदेव सिंह की करीब पांच बीघा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग भी ध्वस्त की गई। काम्बोज कॉलोनी में नत्थी सिंह, यशपाल, हेमंत पंचोली एवं अन्य की करीब 30 से 35 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग पर भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की।
मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर दो प्रतिष्ठान सील
अवैध प्लॉटिंग के साथ व्यावसायिक निर्माणों पर भी एमडीडीए ने कार्रवाई की। मैगी प्वाइंट में जगदीश चौहान के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। इसके अलावा पुरुकुल रोड स्थित ईडन वेलनेस एंड हॉस्पिटेलिटी में संजीव बोहरा की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।
अवैध प्लॉटिंग पर नहीं मिलेगी छूट: बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध प्लॉटिंग और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी भूमि पर प्लॉटिंग विकसित करने से पहले ले-आउट स्वीकृत कराना और निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने आमजन से अपील की कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, स्वीकृत ले-आउट और जरूरी अनुमतियों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
शिकायतों और निरीक्षण के आधार पर होगी कार्रवाई: मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिना अनुमति प्लॉटिंग करने और स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण करने वालों के खिलाफ ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में जमीन खरीदने और निर्माण कराने से पहले संबंधित अनुमतियों की जांच करना जरूरी है।



