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एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन: डोईवाला में 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मसूरी-देहरादून में कई निर्माण सील

डोईवाला, कारगी ग्रांट, यूनिवर्सिटी रोड और मसूरी में बड़ी कार्रवाई, बिना स्वीकृति निर्माण व प्लॉटिंग पर कसा शिकंजा; उपाध्यक्ष बोले— नियम तोड़ने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बुधवार को अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया। डोईवाला से लेकर मसूरी तक चले विशेष अभियान में करीब 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि कई व्यावसायिक और आवासीय निर्माणों को सील कर दिया गया। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों और निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया।

30 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

एमडीडीए की सबसे बड़ी कार्रवाई डोईवाला के खत्ता रोड स्थित रेलवे फाटक के पास देखने को मिली। यहां करीब 30 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। टीम ने प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़कें, सीमांकन और अन्य निर्माण हटाते हुए साफ संदेश दिया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का भूमि विकास स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कारगी ग्रांट में अवैध दुकानों पर सीलिंग

कारगी ग्रांट स्थित विजिलेंस ऑफिस रोड पर नियमों के विपरीत बनाई जा रही दुकानों पर भी एमडीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार नोटिस और चेतावनी के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

यूनिवर्सिटी रोड पर व्यावसायिक निर्माण सील

ग्राफिक ऐरा यूनिवर्सिटी रोड क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को भी एमडीडीए ने सील कर दिया। संबंधित पक्षों को आगे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने के निर्देश दिए गए हैं।

मसूरी में भी चला अभियान

टिहरी-चंबा रोड स्थित टिपरी धार, मसूरी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर भी प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर्यावरण और जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एमडीडीए की दो टूक

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नियोजित और सुरक्षित शहरी विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

वहीं सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्रवर्तन टीम लगातार क्षेत्रीय निरीक्षण कर रही है। जहां भी बिना स्वीकृति प्लॉटिंग या निर्माण कार्य संचालित पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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