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नाबालिग के अपहरण के आरोपी को 4 साल कठोर कारावास की सजा

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  • अदालत ने आरोपी के खिलाफ धारा 366 के तहत दिया फैसला

नई टिहरी। नाबालिग के अपरण करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने चार साल कठोर कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड की 5 हजार रूपये की धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि जिले की गजा तहसील क्षेत्रांतर्गत एक महिला ने राजस्व उपनिरीक्षक चौकी में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री 5 जनवरी 2019 से अपने घर से बगैर बताए गायब हो गई। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पीड़िता की बड़ी बहन ने 18 जनवरी को दर्ज कराई। बताया कि नाते-रिश्तेदारों और मोबाइल पर संपर्क करने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद राजस्व पुलिस ने केस दर्ज करते हुए खोजबीन शुरू की। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस बीच पीड़िता के मोबाइल की लोकेशन यूपी के रामपुर ट्रेस हुई। जहां 21 जनवरी 2019 को राजस्व पुलिस ने पीड़ित को अभियुक्त मनवीर सिंह उर्फ सरनजीत सिंह पुत्र जागीर सिंह निवासी ग्राम कमेरी जिला रामपुर यूपी के साथ बरामद किया। वादी के अनुसार उन्हें पहले से ही अभियुक्त पर शक था। क्योंकि कि वह अक्सर पीड़िता को फोन करता था। राजस्व पुलिस ने आरोप पत्र और गवाह कोर्ट में पेश किए। हालांकि पीड़िता ने मेडिकल कराने से पुलिस को स्पष्ट मना कर दिया था। शुक्रवार को मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने 9 गवाह और कई कागजी दस्तावेज प्रस्तुत कर अभियुक्त को कठोर सजा दिए जाने की मांग की। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 और धारा 366 में दोषी पाते हुए 4 साल कठोरा कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 376 पोक्सो एक्ट के तहत सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने ट्रॉयल की अवधि में अभियुक्त की ओर से जेल में बिताई गई सजा को समोजित करने के भी निर्देश दिए हैं।

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