देहरादून – राज्य में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंधित लग जाएगा।
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का निजी उपयोग करने से लेकर उसका निर्माण करने वालों पर 100 से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
प्रतिबंध का दूसरी बार उल्लंघन होने पर जुर्माने की राशि दोगुना हो जाएगी।
75 माइक्रोन से पतला कैरीबैग, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर, थर्मोकोल की सजावट का सामान, कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रा, ट्रे, ईयर बड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की स्टिक, मिठाई की डिब्बे की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म, सिगरेट पैकेट प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।