उत्तराखंड

एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन, मसूरी से देहरादून तक सात निर्माण सील

बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे व्यावसायिक निर्माणों पर चला प्राधिकरण का शिकंजा, संस्कृति लोक कॉलोनी और टर्नर रोड में भी कार्रवाई

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए मसूरी और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में सात निर्माणों को सील कर दिया। प्राधिकरण की यह कार्रवाई बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ की गई। कार्रवाई के दायरे में मसूरी के घंटाघर रोड स्थित होटल गोल्डन हैवन के निकट एक भवन, संस्कृति लोक कॉलोनी और टर्नर रोड क्षेत्र में हो रहे व्यावसायिक निर्माण शामिल हैं।

 

एमडीडीए की कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

 

सात स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई

 

प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, मसूरी में घंटाघर रोड स्थित होटल गोल्डन हैवन के निकट जगमोहन अत्री के पूर्व निर्मित भवन में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया।

 

इसी तरह संस्कृति लोक कॉलोनी में नदीम अहमद और शहजाद द्वारा बिना आवश्यक स्वीकृति के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। कॉलोनी की लेन नंबर-1 में चौधरी द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील कर दिया गया।

 

टर्नर रोड और ओगल भट्टा में भी कार्रवाई

 

एमडीडीए की कार्रवाई देहरादून के टर्नर रोड क्षेत्र में भी जारी रही। यहां सी-12 टर्नर रोड पर बजाज डेयरी के निकट सुमित द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।

 

इसके अतिरिक्त ओगल भट्टा क्षेत्र में सी-12 टर्नर रोड पर कमलेश तथा रुकसाना/इकबाल द्वारा किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

 

प्राधिकरण के अनुसार, इन सभी मामलों में आवश्यक स्वीकृति के बिना निर्माण किए जाने पर कार्रवाई की गई है।

 

नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी

 

एमडीडीए ने भवन स्वामियों, कारोबारियों और निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति और अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

 

प्राधिकरण का कहना है कि शहर में अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाने और सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है।

 

अवैध निर्माणों पर जारी रहेगी कार्रवाई : बंशीधर तिवारी

 

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का पालन कराना प्राधिकरण की प्राथमिकता है।

 

उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा आवश्यक अनुमति के किए जा रहे निर्माणों को लेकर प्राधिकरण गंभीर है। इसी क्रम में मसूरी, संस्कृति लोक कॉलोनी और टर्नर रोड क्षेत्र में सात निर्माणों को सील किया गया है। संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और प्राधिकरण के नियमों का पालन करें।

 

मानकों के अनुरूप निर्माण पर जोर : मोहन सिंह बर्निया

 

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिना स्वीकृति के व्यावसायिक निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

 

उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने और नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण शहर के सुनियोजित विकास और भवन निर्माण संबंधी नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

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