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होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर बड़ा एक्शन

रिसॉर्ट संचालक पर ₹1 लाख का जुर्माना, खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ी भारी

धनोल्टी (टिहरी गढ़वाल) 28 मई। जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए धनोल्टी क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट संचालक पर ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

मामला कोकियालगांव स्थित M/S Haut Monde Hill Stream Resort से जुड़ा है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान होटल में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण टीम को मौके पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, अस्वच्छ तरीके से रखा गया खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि का अभाव, कीटों की मौजूदगी तथा खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होने जैसी खामियां मिलीं।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों का परीक्षण किया, जिसके बाद विपक्षी पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया।

एडीएम शैलेन्द्र सिंह नेगी ने आदेश जारी करते हुए संबंधित पक्ष पर कुल ₹1,00,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया। साथ ही निर्देश दिए गए कि निर्धारित समयावधि के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा कराई जाए। तय अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

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