देहरादून। प्रदेश के सार्वजनिक निगमों-उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का एरियर मिलेगा। एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक एरियर की राशि का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में औद्योगिक विकास प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने सभी सार्वजनिक निगमों-उपक्रमों के प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किए हैं।
एरियर भुगतान संबंधी आदेश में सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों के छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत किए गए सभी वेतन निर्धारणों की सतर्कतापूर्वक जांच करने को कहा गया है। कहीं भी नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण पाए जाने पर उसकी वसूली करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद सभी आहरण वितरण अधिकारी कार्मिकों का एरियर बिल तैयार करेंगे। उन्हें एरियर बिल के साथ यह प्रमाणपत्र भी देना होगा कि संबंधित कार्मिक के छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत किए गए सभी वेतन निर्धारण प्रपत्रों की जांच कर ली गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छठे और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की कड़ी में वेतन निर्धारण में त्रुटि पाई जाने पर नियमानुसार अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली एरियर के देयक से करते हुए समायोजन बिल प्रस्तुत किया जाएगा। एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 के बीच सेवानिवृत्त, मृत कार्मिकों व अन्य ऐसे कार्मिक जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए हैं या होंगे, को अवशेष वेतन, भत्तों का संपूर्ण भुगतान आयकर कटौती के बाद इसी वित्तीय वर्ष में एकमुश्त नगद रूप में किया जाएगा।
पुनर्योजित और पुनर्नियुक्त कार्मिकों के प्रकरणों में पुनरीक्षित पेंशन और पेंशन एरियर का भी ध्यान रखा जाएगा। एक जुलाई, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि का भुगतान एक फरवरी, 2019 से करने के निर्देश दिए गए हैं। नई पेंशन योजना से कवर कार्मिकों को देय एरियर राशि की 10 फीसद राशि कार्मिक के टियर-एक से पेंशन खाते में जमा होगी। इस आदेश से राज्य निगम कर्मचारी महासंघ में खुशी की लहर है। महासंघ के प्रदेश महासचिव सूर्यप्रकाश राणाकोटी का कहना है कि सरकार के इस कदम से करीब 40 हजार निगम-उपक्रम कार्मिक लाभान्वित होंगे।