अवैध खुदाई पर कड़ा प्रहार, 11 लाख जुर्माना व 80 लाख की आरसी जारी
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा; पार्षद पत्नी समेत तीन नामजद

देहरादून, 15 फरवरी 2026। मसूरी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए पर अवैध खुदाई कर प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त करने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर 11.64 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है तथा करीब 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आरसी काटी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के नेतृत्व में प्रशासन, नगर पालिका, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और खनन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि 349.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तीन व्यक्तियों के नाम दर्ज है, जबकि स्वीकृत आवासीय नक्शे के विपरीत होटल निर्माण के लिए जेसीबी से राजमार्ग की ओर अवैध खुदाई की गई।
निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि अवैध खनन के कारण जमा मलबा खिसक गया, जिससे प्रतिधारक दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मार्ग यातायात के लिए असुरक्षित हो गया। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रास्ता बंद कर वैकल्पिक मार्गों से यातायात संचालित कराया।
मामले की गंभीरता देखते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को स्वीकृत नक्शा निरस्त करने तथा अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधितों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है।
खनन विभाग की रिपोर्ट में 1522.50 घनमीटर (4384.80 टन) मिट्टी मिश्रित चूना पत्थर का अवैध खनन पाया गया। नियमों के अनुसार तीन गुना रॉयल्टी दर से ₹11,64,164 का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जिसकी वसूली दोषियों से की जाएगी।
जिला प्रशासन ने दोहराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी और जनहित सर्वोपरि रहेगा।



