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ITR Deadline 2019: आईटीआर भरने की आखिरी तारीख जान लें नहीं तो देनी होगी पेनल्टी

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नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सीजन शुरू हो गया है। आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है। ये रिटर्न वित्तवर्ष 2018-19 के लिए भरा जाएगा। 31 जुलाई की तारीख व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमेली और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट ऑडिट नहीं होते हैं उनके लिए हैं।
दूसरी कैटेगरी जैसे कंपनी और फर्म के वर्किंग पार्टनर के लिए 31 जुलाई 2019 की तारीख लागू नहीं होती। इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। जिन लोगों को सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है उनके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर 2019 है।
अगर आपने 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वित्तवर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है। अगर आपने 31 मार्च तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसके बाद आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक की इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस न दे दे।
अगर आप 31 जुलाई 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना 10 हजार रुपए होगा। ऐसे छोटे टैक्सपेयर्स जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको अधिकतन लेट फीस 1 हजार रुपए देनी होगी।
अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए है और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपए है।

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