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राजमार्गों पर फैली गंदगी पर डीएम की सख्ती

बीएनएसएस धारा 152 के तहत कई विभागों को आपराधिक नोटिस, 7 दिन में सफाई के आदेश

देहरादून, 13 दिसंबर। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर फैले कूड़ा-कचरे को लेकर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ क्षेत्र सहित रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर व रेलवे स्टेशन क्षेत्र में व्यापक गंदगी पाए जाने पर संबंधित विभागों को बीएनएसएस की धारा 152 (पूर्व धारा सीआरपीसी 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए गए हैं।

एनएचएआई, वन विभाग व लोनिवि समेत कई अधिकारी नोटिस पर

मजिस्ट्रेट न्यायालय की प्रक्रिया के तहत बाउंड डाउन

जिलाधिकारी के निर्देश पर परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला को मजिस्ट्रेट न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत बाउंड डाउन किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर समस्त कूड़ा-कचरा हटाकर स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

19 दिसंबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश

अनुपालन न करने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी 19 दिसंबर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। अनुपस्थित रहने या आदेशों की अवहेलना की स्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई करते हुए 6 माह तक के कारावास का भी प्रावधान है।

निरीक्षण में सामने आए गंभीर खतरे

पर्यावरण, भूमिगत जल व जन सुरक्षा पर प्रतिकूल असर

तहसीलदार डोईवाला की टीम द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में पुष्टि हुई कि कूड़े के ढेरों से पर्यावरण व भूमिगत जल प्रदूषण, संक्रामक रोगों का खतरा तथा वन क्षेत्र में हाथियों व बंदरों की आवाजाही के कारण जन सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन के अनुसार यह स्थिति लोक मार्ग पर विधिविरुद्ध बाधा एवं न्यूसेन्स की श्रेणी में आती है।

प्रतीतनगर–रायवाला क्षेत्र में भी कड़ी कार्रवाई

रेलवे, जिला पंचायत व वन विभाग के अधिकारी नोटिस पर

ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला पुराना रेलवे स्टेशन, रायवाला अंडरपास एवं नेशनल हाईवे सर्विस रोड के किनारे फैली गंदगी पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सहायक वन संरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा रेलवे अधीक्षक रायवाला को भी बीएनएसएस धारा 152 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

19 दिसंबर तक सफाई, फोटो सहित रिपोर्ट अनिवार्य

लापरवाही पर 20 दिसंबर को न्यायालय में जवाब

जिलाधिकारी ने संबंधित उपक्रमों को निर्देश दिए हैं कि 19 दिसंबर 2025 तक सभी चिन्हित स्थलों से कूड़ा-कचरे का पूर्ण निस्तारण कर फोटोग्राफ सहित अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। समयसीमा में अनुपालन न होने पर 20 दिसंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देना अनिवार्य होगा।


प्रशासन का सख्त संदेश

सार्वजनिक स्वच्छता से कोई समझौता नहीं

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसे क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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