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सीडीएससीओ की नई गाइडलाइन: अस्पताल परिसर के बाहर ब्लड बैंक नहीं होंगे लाइसेंस नवीनीकरण के पात्र

CDSCO's new guideline: Blood banks outside the hospital premises will not be eligible for license renewal.

देहरादून। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के रक्त केंद्र प्रभाग ने ब्लड बैकों को लेकर नई गाईडलाइन जारी की है। इसके पश्चात, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखंड ने रक्त केंद्रों के लाइसेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है।

अस्पताल परिसर के बाहर ब्लड सेंटरों का नवीनीकरण नहीं
अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि अस्पताल से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंसों का अब नवीनीकरण नहीं होगा। सीडीएससीओ के रक्त केंद्र प्रभाग के निर्देशानुसार, जो रक्त केंद्र अस्पताल परिसर के भीतर स्थित नहीं हैं, उन्हें अब लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे रक्त केंद्रों के आवेदन अब केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण (सीएलएए) को नहीं भेजे जाएंगे।

नई दिल्ली के परिपत्र का पालन
खाद्य एवं औषधि प्रशासन नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल परिसर के बाहर स्थित रक्त केंद्रों को अब से कोई भी अनुदान या नवीनीकरण प्राप्त नहीं होगा। राज्य औषधि प्रशासन, औषधि नियम, 1945 के नियम 122जी के तहत इस नीति को लागू कर रहा है। इस नियम के अनुसार, रक्त केंद्रों के संचालन या मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन उन्हीं संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो अस्पताल परिसर के भीतर स्थित हैं।

वर्तमान ब्लड सेंटरों का निरीक्षण
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि कुछ ब्लड सेंटर वर्तमान में अस्पताल परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अस्पताल परिसर के भीतर स्थित रक्त केंद्र ही लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए विचार के पात्र होंगे।

सुरक्षा और गुणवत्ता पर जोर
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड का कार्यालय रक्त केंद्रों के संचालन में सुरक्षा और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उपाय का उद्देश्य राज्य भर में रक्तदान और आधान सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाना है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क
अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कृपया आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के कार्यालय से संपर्क करें।

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