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लोकसभा में आज पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल, दोषी को जेल की सजा का प्रावधान

2018 12%2524largeimg16 Dec 2018 171537448
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लोकसभा में गुरुवार को विवादास्पद ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा के बाद उसे पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है और उनसे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। बिल में एक साथ, अचानक ट्रिपल तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद संसद के इस पहले सत्र में सबसे पहले इस बिल का मसौदा पेश किया था। कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह बिल लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके मांग कर रही हैं कि इसे जांच पड़ताल के लिए संसदीय समिति को सौंपा जाए।
भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पास निचले सदन में पूर्ण बहुमत है और उसके लिए इसे पारित कराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा में सरकार को कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है जहां संख्या बल के लिहाज से सत्ता पक्ष पर विपक्ष भारी है। जनता दल (यू) जैसे भाजपा के कुछ सहयोगी दल भी बिल के बारे में अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं।

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