उत्तराखंड ताज़ा

हाईकोर्ट ब्रेकिंग : हाईकोर्ट ने जिला पंचायत टिहरी के बिस्टोंसी वार्ड के उप चुनाव परिणाम बंद लिफाफे में सौंपने के दिये आदेश

eiBDKJZ85854
नैनीताल/ टिहरी जनपद के बिस्टोंसी जिला पंचायत सीट पर हो रहे उप चुनाव के नतीजे उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगे। हाईकोर्ट ने निवर्तमान सदस्य अमेन्द्र बिष्ट द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुये निर्वाचन अधिकारी को उप चुनाव के नतीजे सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपने के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से जहाँ सरकार को झटका लगा वहीं निवर्तमान सदस्य अमेन्द्र बिष्ट की सदस्यता बरकरार रहने की सम्भावना बढ़ गई है।

विदित हो कि टिहरी जनपद की बिस्टोंसी जिला पंचायत सीट पर निवर्तमान सदस्य अमेन्द्र बिष्ट ने अपनी सदस्यता निरस्त किये जाने के जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने बिस्टोंसी जिला पंचायत सीट पर हो रहे उप चुनाव के परिणाम को सार्वजनिक करने के बजाय निर्वाचन अधिकारी को चुनाव परिणाम सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपने के आदेश दिये। 
याचिकाकर्ता अमेंद्र बिष्ट की स्टे अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक भारती ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है इसलिए चुनाव को स्थगित करना विधिसंगत नही है।  याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि उच्च न्यायालय में अपील दाखिल हो जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा अमेंद्र बिष्ट की सदस्यता रद्द करना न्यायिक परंपरा के विरुद्ध है।
बहरहाल हाईकोर्ट के इस आदेश से निवर्तमान सदस्य अमेन्द्र बिष्ट की सदस्यता बरकरार रहने की सम्भावना बढ़ गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!