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बिना ई-रवन्ना सड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे खनन लदे वाहन

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23 अक्टूबर तक खनन से जुड़े लोगों को करना होगा पंजीकरण
प्रदेश में खनन की चोरी पर लगाम लगाने के लिए धामी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं 23 अक्टूबर के बाद खनन से लदा कोई भी वाहन बिना ई-रवन्ना की सड़क पर नहीं दौड़ पाएगा। इसके लिए खनन व्यवसाईयों को अपने वाहनों को ई-रवन्ना रावण पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।  इस संबंध में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म एसएल पैट्रिक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में यह व्यवस्था सरकार पहली बार करने जा रही है। प्रदेश में सरकार की तमाम पाबंदियों के बाद भी खनन के खेल से जुड़े लोग सरकार को राजस्व का चूना लगाने का रास्ता ढूंढ़ लेते हैं।  अवैध खनन का सबसे अधिक खेल रवन्नो में ही होता है।  अब सरकार ने इस लूप को बंद करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। ऐसा ई-रवन्नौ पोर्टल से जारी किए गए जाने वाले ई-रवन्ना प्रपत्रों के दुरुपयोग और राज्य को हो रही राजस्व हानि को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। निदेशक एसएल पैट्रिक ने बताया कि ई-रवन्ना पोर्टल पर पहली बार खनन के काम में लगे वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। संबंधित खनन पट्टा धारकों खनन अनुज्ञाधारकों रिटेलर भंडार और ट्रांसपोर्टर को 23 अक्टूबर तक वाहनों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा इसके बाद पंजीकृत वाहनों को ही ई-रवन्ना जारी किया जाएगा बिना ई-रवन्ना के यदि कोई वाहन सड़क पर खनन सामग्री को ढोता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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